Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana Madhya Pradesh in Hindi

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश 2019-20 (आवेदन फॉर्म पंजीकरण, पात्रता) (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana MP in Hindi) [Online Application Form Download  PDF, Eligibility, Subsidy, Loan)

हमेशा से ही बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या रही है. और इसका मुख्य कारण हैं लोगों के पास पैसों की कमी. यानि उनके पास बेहतर वित्तीय सहायता न होने के कारण वे अपने लिए कोई रोजगार शुरू नहीं कर पाते. तो अब ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं उन्हें अब बेरोजगार से संबंधित किसी समस्या के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने उनकी इस समस्या को दूर करने का रास्ता निकाल लिया हैं, और वह है ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना. ताकि वे अपना खुद का छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकें. तो आइये इस पहल की पूरे जानकारी आपको इस लेख के मध्यम से देते हैं.

Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana Madhya Pradesh

लांच की जानकारी (Launched Details)

क्र. म. योजना की जानकारी बिंदु योजना की जानकारी
1. योजना का नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश
2. योजना का लांच अगस्त 2014 में
3. योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान (मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री)
4. योजना की अधिकारिक वेबसाइट http://mpscfdc.mp.gov.in/ChiefMinistereconomicwelfarescheme.aspx
5. सम्बन्धित विभाग पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
6. योजना के लाभार्थी मध्यप्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग

 

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश की विशेषताएं (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana MP Features)

  • गरीबों को मदद :- इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश की राज्य सरकार गरीबों की जोकि मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग होते हैं उनकी आर्थिक रूप से मदद करना चाहती हैं, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें.
  • बेरोजगारी की समस्या :- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है, जोकि राज्य के विकास में सबसे ज्यादा चिंता का विषय है.
  • दी जाने वाली सहायता :- इस योजना के तहत ऐसे लोग जोकि गरीब हैं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की श्रेणी में आते हैं. उन्हें रोजगार के लिए उपयोग होने वाले उपकरण कम लागत में उपलब्ध कराए जायेंगे या उन्हें उनका रोजगार शुरू करने के लिए कुछ पूंजी भी प्रदान की जा सकती है.
  • नए व्यवसायों को बढ़ावा :- इस योजना में जो लोग नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करना चाहते हैं, केवल उन्हें ही उस रोजगार को स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी.
  • प्रोजेक्ट की कुल लागत :- इस योजना के तहत किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में जो भी लागत लगेगी, वह 50,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अतः इससे ज्यादा की सहायता सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी.
  • महिला लाभार्थी के लिए :- इस योजना में चयन की जाने वाली महिला लाभार्थियों और विकलांग लोगों के लिए कुल प्रोजेक्ट की लागत का 50 % उन्हें प्रदान किया जायेगा. जोकि समाज के पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हों.
  • प्रोजेक्ट लिमिटेशन :- इस योजना में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ओवरऑल प्रोजेक्ट लागत की लिमिट प्रति प्रोजेक्ट 15,000 रूपये के बराबर है, जो राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को लागू करते समय दी जाएगी.
  • निःशुल्क :- इस योजना में जो भी आवेदक आवेदन करेंगे, उन्हें आवेदन करने में कुछ भी शुल्क नहीं देना होगा. और साथ ही इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखने का भी प्रावधान है.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश में पात्रता मापदंड (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana MP Eligibility Criteria)

  • मध्यप्रदेश राज्य का निवासी :- इस योजना में यह आवश्यक है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश राज्य का मूल रूप से निवासी हो. उन्हें ही लाभ प्रदान किया जायेगा.
  • गरीबी रेखा से नीचे आने वाले :- आवेदन करने वाला व्यक्ति वह होना चाहिए जोकि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता हो, अनुसूचित जाति या जनजाति का हो और साथ ही पिछड़ा वर्ग का हो तो उन्हें इस योजना में योग्य माना जायेगा.
  • आयु सीमा :- इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष तय की गई हैं. यदि वे इस आयु सीमा के बीच आते हैं तो उन्हें इसमें आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी.
  • बैंक कर्मचारी :- इस योजना में योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्थान या गैर वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर न हो.
  • अन्य योजना के लाभार्थी :- इसमें योजना का लाभार्थी बनने से पहले यदि आवेदक इसी तरह की किसी अन्य योजना का हिस्सा बनकर लाभ प्राप्त कर रहा है या कर चूका हैं तो उसे इस योजना में शामिल होने की अनुमति नहीं है.
  • केवल एक बार सहायता :- इस योजना में जब आप एक बार रजिस्टर हो गए, और आपको इसका लाभ प्राप्त हो गया. इसके बाद आपको दोबारा इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है. इसमें आवेदक को केवल एक बार ही सहायता मिलेगी.
  • खुद का व्यवसाय या उद्योग :- यदि आवेदक इस योजना में खुद का व्यवसाय या उद्योग शुरू कर रहा है तो वह इसके लिए मान्य हैं, और किसी को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश में आवश्यक दस्तावेज (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana MP Required Documents)

  • राशन कार्ड :- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लाभार्थीयों को इस योजना में खुद को रजिस्टर करते समय राशन कार्ड की कॉपी दिखानी आवश्यक होगी.
  • आवासीय प्रमाण पत्र :- इस योजना में यह आवश्यक है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का रहने वाला होगा, इसलिए उन्हें इसका प्रमाण देना होगा. तो वे अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.
  • वोटर आईडी, आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस :- आवेदकों को अपनी पहचान के लिये अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की कॉपी देना आवश्यक है. और इसके साथ ही फोटो के प्रमाण के लिए आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी जमा कर सकते हैं.
  • जन्म प्रमाण पत्र :- आपकी आयु इस योजना में निर्धारित की गई सीमा के बीच है यह दर्शाने के लिए आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक है.
  • विकलांगता प्रमाण पत्र :- यदि आवेदन करने वाला व्यक्ति विकलांग है तो उन्हें आवेदन पत्र के साथ ही रजिस्टर्ड अधिकारी या स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग से अपनी विकलांगता के प्रकार और प्रतिशत को बताते हुए वैध विकलांगता प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी होगी.
  • जाति प्रमाण पत्र :- चूकि ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति या पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं वे भी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं, तो उन्हें अपनी इस जाति का प्रमाण देने के लिए जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा. और यदि आप इसके पहले कही कार्य करते थे तो आपको वहां से भी एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जोकि आपकी आय को दर्शायेगा.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश में आवेदन फॉर्म (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana MP Application Form)

इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको 2 आवेदन फॉर्म भरने होंगे जिसकी लिंक http://mpscfdc.mp.gov.in/Documents/Prapetra1.pdf एवं http://mpscfdc.mp.gov.in/Documents/Prapetra2.pdf हैं, जिस पर क्लिक कर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा. आप इसे यहाँ से सीधे डाउनलोड भी कर सकते हैं. और यदि आप इसे ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी या कार्यपालन अधिकारी, जिला इंटरमीडीएट सहकारी विकास समिती से भी प्राप्त कर सकते हैं. इनके द्वारा ही योजना का संचालन किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश में आवेदन करने की प्रक्रिया (Mukhyamantri Arthik Kalyan Yojana MP Application Process)

  • आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाये इसके बाद आपको इसमें कुछ जानकारी जैसे अपका नाम, व्यवसाय का नाम, प्रकार एवं पता आदि इसी से संबंधित कुछ जानकारी भरनी होगी.
  • फॉर्म पूरा भर देने के बाद आप उसमे सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी अटैच कर इसे उसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी या कार्यपालन अधिकारी, जिला इंटरमीडीएट सहकारी विकास समिती के पास जमा करें.
  • एक बार आपने अपना आवेदन फॉर्म जमा कर दिया इसके बाद ये आवेदन चयन समिति के पास पहुंचाए जायेंगे. उनके द्वारा एक बार इसकी जाँच हो जाने के बाद इसे बैंक के साथ साझा कर दिया जायेगा.
  • फिर बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों के आधार पर बैंक में इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर इस पर कार्य होगा और फिर आवेदन को स्वीकृति दी जाएगी.
  • स्वीकृति देने के 15 दिन बाद आवेदकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता उन तक पहुंचा दी जाएगी.

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना समाज के योग्य व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए शुरू की गई है. ताकि वे अपना छोटे स्तर पर खुद का व्यापार शुरू कर सकें और पैसे कमा सकें. इस योजना से संबंधित आपको अधिक जानकारी प्राप्त करना हो तो आप इस अधिकारिक लिंक http://mpscfdc.mp.gov.in/ChiefMinistereconomicwelfarescheme.aspx पर क्लिक कर सकते हैं. यहाँ से आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी.

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