आहार अनुदान योजना मध्यप्रदेश 2020

आहार अनुदान योजना मध्यप्रदेश 2020 (Aahar Anudan Yojana MP in Hindi,  MP CM helps tribal women ) सहरिया महिला को मिलेंगे 1 हजार रुपए, पंजीयन फॉर्म, सूचि, DBT सुविधा, पात्रता, दस्तावेज, पोर्टल, हेल्पलाइन

मध्यप्रदेश में कुछ जिले हैं जहाँ अधिकतर बैगा, सहरिया और भारिया आदिवासी जनजाति के लोग निवास करते हैं जोकि अत्यंत ही पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं. इस क्षेत्र के लोग अक्सर कुपोषण के शिकार होते हैं. मध्यप्रदेश सरकार ने कुछ साल पहले कुपोषण को खत्म करने के लिए मध्यप्रदेश के कुछ पिछड़े जिलों में रहने वाली इन अत्यंत ही पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत की गई थी. जिसका नाम है ‘आहार अनुदान योजना’. इस योजना के तहत उन्हें कुछ आर्थिक राशि प्रदान की जाती थी. ताकि इसका उपयोग वे अपने पोषित आहार के लिए कर सकें. इस योजना को हालही में कमलनाथ सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसके चलते इन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुँच पाए थे, किन्तु फिर से बीजेपी सरकार के आने से यह योजना शुरू हो गई हैं और हालही में मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने की राशि उन लाभार्थी महिलाओं के खाते में जमा की हैं. इसकी विस्तार से जानकारी इस प्रकार हैं.

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आहार अनुदान योजना के लांच की जानकारी (Aahar Anudan Yojana Launched Details)

योजना का नाम आहार अनुदान योजना
राज्य मध्यप्रदेश
लांच की तारीख सन 2017 में
लांच की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा
लाभार्थी बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति की महिलाएं
संबंधित विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश

आहार अनुदान योजना की विशेषताएं (Aahar Anudan Yojana Features)

  • योजना का उद्देश्य :- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी महिलाओं को पोषण युक्त आहार मिले यह सुनिश्चित करना हैं ताकि उन्हें कुपोषण से बचाया जा सकें.
  • आर्थिक सहायता :- इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती हैं, आर्थिक मदद के रूप में उन्हें 1 – 1 हजार रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जाते हैं.
  • राशि का वितरण :- इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक राशि का वितरण लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा करके किया जाता हैं. हालही में 2 महीने की आर्थिक राशि यानि प्रत्येक महिला के बैंक खाते में 2 – 2 हजार रूपये जमा किये गये हैं.

आहार अनुदान योजना में पात्रता मापदंड (Aahar Anudan Yojana Eligibility Criteria)

  • मध्यप्रदेश का निवासी :- इस योजना में मध्यप्रदेश का निवासी ही शामिल होकर लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं अन्य किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है.
  • पिछड़ी जनजाति की महिलाएं :- इस योजना में ऐसी आदिवासी महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा हैं ,जोकि बैगा, सहरिया एवं भारिया आदि जनजाति से संबंध रखती हैं.
  • पिछड़े वर्ग के कुछ जिले :- इस योजना में मध्यप्रदेश के कुल 15 जिलों में रहने वाली अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लाभ प्रदान किया जा रहे हैं ये 15 जिले शिवपुरी, मोरेना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, दतिया, शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, छिंदवाडा, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी आदि हैं.

आहार अनुदान योजना में आवश्यक दस्तावेज (Aahar Anudan Yojana Required Documents)

  • मूल निवासी प्रमाण पत्र :- इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को अपना पंजीकरण कराते समय मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती हैं.
  • आधार कार्ड :- आवेदक की पहचान के लिए आवश्यक हैं कि वह अपने आधार कार्ड की एक कॉपी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अटैच करे.
  • जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना में विशेष रूप से पिछड़े वर्ग की बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति की महिलाओं को महत्व दिया गया हैं, इसलिए इस योजना में रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें अपने जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती हैं.
  • बैंक पासबुक :- इस योजना में जो आर्थिक राशि दी जा रही है, वह राशि लाभार्थी महिलाओं के नाम खोले गए बैंक खाते में जमा की जानी है. इसके लिए आवश्यक हैं महिलाएं बैंक की पासबुक की कॉपी भी फॉर्म के साथ अटैच करें.

आहार अनुदान योजना में पंजीकरण कैसे करें (How to Register for Aahar Anudan Yojana)

इस आहार अनुदान योजना की लाभार्थी महिलाओं को इसका लाभ प्राप्त करने के लिए खुद को इस योजना के तहत रजिस्टर्ड करना होगा. इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा नगर परिषदों, नगर पालिकाओं, सीएमओ और सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द इन विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की महिलाओं का इस योजना के तहत पंजीकरण करें. इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को अपने पास के कियोस्क केंद्र, एमपी ऑनलाइन, सीएससी एवं लोक सेवा केंद्र में से एक जगह जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी ग्राम सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, नगरीय क्षेत्र में संबंधित पार्षद आदि को दी गई हैं कि वे इन महिलाओं की पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करें. एक बार लाभार्थी महिलाओं का इस योजना के तहत संबंधित विभाग में पंजीकरण हो जाता है, तो इसके बाद उन्हें सरकार की ओर से सहायता राशि उनके बैंक खाते में मिलनी भी शुरू हो जाती है.

इस तरह से मध्यप्रदेश राज्य सरकार इन पिछड़ी जनजाति से संबंध रखने वाली राज्य की कम से कम 2 लाख 26 हजार महिलाओं को लाभ पहुंचा रही हैं. ताकि वे पोषण युक्त आहार करते हुए खुद को कुपोषण का शिकार होने से बचा सकें.

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